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- Auraiya Dowry Death Case | Court Sentences Accused To 10 Years Jail
दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की सजा:औरैया में कोर्ट ने 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगायाऔरैया3 मिनट पहले
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औरैया में दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषी अवनीश कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2018 में कोतवाली औरैया में दर्ज हुआ था। पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी जांच और पैरवी के बाद यह फैसला आया।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
दोषी अवनीश कुमार पुत्र बच्चीलाल दोहरे, निवासी ग्राम गोहना, थाना कोतवाली औरैया को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए और 304-बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसे 10 साल के कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद मामलों की प्रभावी जांच, समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया और अदालत में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करना है। औरैया पुलिस ने इस फैसले को अभियान के तहत की गई कार्रवाई की सफलता बताया है।
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