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मऊ में गैंगरेप के दो दोषियों को उम्रकैद:44,500-44,500 रुपए जुर्माना; 75% रकम पीड़िता को मिलेगीसुशील सिंह | मऊ3 मिनट पहले
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मऊ में गैंगरेप के करीब सात साल पुराने मामले में शुक्रवार को अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट छांगुर राम की अदालत ने मदन कुमार और सुमित कुमार पर 44,500-44,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
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अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम जमा होने पर उसका 75 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाए। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
शौचालय से लौटते समय किया था गैंगरेप
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता की मां ने सरायलखंसी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि 29 जून 2019 की रात करीब 10 बजे पीड़िता घर के बाहर बने शौचालय से लौट रही थी। इसी दौरान मदन कुमार और सुमित कुमार ने उसके साथ गैंगरेप किया।
वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपियों ने घटना का वीडियो बना लिया और बाद में पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे। पुलिस ने मदन कुमार पुत्र उपेन्द्र राम और सुमित कुमार पुत्र रामअवध, दोनों निवासी चोरपाकला, थाना सरायलखंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376-डी, 341, 354, 504 और 506 के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराओं 5(छ)/6 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सात गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट प्रवीण कुमार मिश्रा, रामचंद्र चौहान और विमल कुमार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाए जाने की दलील दी।
दोनों पक्षों की बहस सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने मदन कुमार और सुमित कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 44,500-44,500 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की 75 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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