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महिला आरक्षी लता हत्याकांड:सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, महिला-बेटे की जलकर हुई थी मौतओमपाल | रामपुर3 मिनट पहले
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रामपुर में महिला आरक्षी लता और उनके तीन वर्षीय बेटे अवांश की हत्या के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपित दान सिंह यादव को अदालत से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार दोपहर सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी इस मामले में अन्य आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
यह मामला 25 फरवरी 2026 की रात गंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक कार में आग लगने से महिला आरक्षी लता और उनके तीन वर्षीय बेटे अवांश की जलकर मौत हो गई थी। शुरुआत में दान सिंह यादव ने इसे सड़क हादसा बताया था और अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि काशीपुर आगा गांव के पास डंपर की टक्कर से कार में आग लगी थी।
हालांकि, विवेचना के दौरान पुलिस को दान सिंह की कहानी पर संदेह हुआ। जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने छह अप्रैल को इस पूरे मामले का खुलासा किया और इसे एक सुनियोजित दोहरा हत्याकांड बताया। पुलिस के अनुसार, दान सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की साजिश पहले ही रच ली थी।
कुल पांच लोग जिला जेल में बंद
पुलिस ने बताया कि नैनीताल में वारदात का मौका नहीं मिलने पर लौटते समय उसने बाजपुर के पास कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर पत्नी और बेटे को बेहोश किया। इसके बाद, उसने अपने साथियों की मदद से कार में आग लगाकर घटना को हादसे का रूप देने का प्रयास किया।
दान सिंह ने इसी मामले में जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार दोपहर हुई सुनवाई में अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। थाना प्रभारी पवन शर्मा ने बताया कि विवेचना के दौरान कोर्ट को भेजे गए साक्ष्य-सबूतों के आधार पर ही मुख्य अभियुक्त दान सिंह की जमानत खारिज हुई है। इस मामले में दान सिंह सहित कुल पांच लोग जिला जेल में बंद हैं।
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