लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कहने पर आमिर की सफाई:कहा- तीनों में से किसी पत्नी का धर्म नहीं बदला; बेटी और बहनों के पति हिंदू

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लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कहने पर आमिर की सफाई:कहा- तीनों में से किसी पत्नी का धर्म नहीं बदला; बेटी और बहनों के पति हिंदू29 मिनट पहले

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आमिर ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की। इंटरव्यू में आमिर ने गौरी के धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि वह ईसाई धर्म से हैं। - Dainik Bhaskarआमिर ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की। इंटरव्यू में आमिर ने गौरी के धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि वह ईसाई धर्म से हैं।

तीसरी शादी करने के बाद एक्टर आमिर खान को सोशल मीडिया पर लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कहा जा रहा है। आमिर ने इन आरोपों पर सफाई दी है।

वेबसाइट रेडिफ के साथ बातचीत में आमिर ने कहा- मेरी तीनों शादियों में किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि शादियां सिविल मैरिज थीं। तीसरी पत्नी गौरी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं।

आमिर ने कहा- मेरी बेटी इरा की शादी एक हिंदू से हुई है। मेरी दोनों बहनों निखत खान और फरहत खान के पति भी हिंदू हैं। कजिन मंसूर की शादी एक ईसाई से हुई है।

आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट के पिता तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं और उनकी मां पंजाबी-आयरिश मूल की हैं।आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट के पिता तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं और उनकी मां पंजाबी-आयरिश मूल की हैं।

आमिर ने 5 जुलाई को की थी तीसरी शादी

एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल (बांद्रा) स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी, जिसमें दोनों परिवारों के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए। शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज के रूप में रजिस्टर की गई। पूरी खबर यहां पढ़ें…

आमिर की शादी की तस्वीरें …

आमिर ने घर पर गौरी से रजिस्टर्ड मैरिज की।आमिर ने घर पर गौरी से रजिस्टर्ड मैरिज की।आमिर ने गौरी के बेटे को प्यार से किस किया।आमिर ने गौरी के बेटे को प्यार से किस किया।खुशी के इस मौके पर आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने भी डांस किया और एक-दूसरे को गले लगाया।खुशी के इस मौके पर आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने भी डांस किया और एक-दूसरे को गले लगाया।

नेताओं ने लव जिहाद कहा, पुतला फूंका, मुफ्ती ने शादी को नाजायज बताया

आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाया था- क्या आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर बन रहे हैं। महाराष्ट्र के ही मंत्री संजय शिरसाट ने कहा- यह आमिर का निजी जीवन है, लेकिन ऐसी चीजें समाज पर गलत असर डाल सकती हैं।

बजरंग दल समेत कुछ संगठनों ने आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। उनका आरोप था कि आमिर जानबूझकर गैर-मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं।

वहीं, आमिर की तीसरी शादी को लेकर यूपी में फतवा जारी हुआ है। अलीगढ़ में यूपी के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने कहा कि शरीयत के मुताबिक किसी भी मुस्लिम पुरुष के लिए ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना पूरी तरह गलत और नाजायज है, जो अपने पुराने धर्म पर कायम हो। जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार न किया हो। ऐसी महिला से शादी इस्लाम के नियमों में अवैध है। ऐसा करने वाला मुस्लिम पुरुष भी धार्मिक रूप से गुनहगार है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

सैलून एंटरप्रेन्योर और फैशन प्रोफेशनल हैं गौरी स्प्रैट

आमिर ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था। आमिर की तरह गौरी भी शादीशुदा थीं और उनका 7 साल का एक बच्चा है। आमिर और गौरी एक-दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं। दोनों पहले काफी अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया।

2002 में हुआ था आमिर का पहला तलाक

आमिर ने अपनी पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी। यह लव मैरिज थी जो करीब 16 सालों तक चली। दोनों के दो बच्चे, जुनैद खान और इरा खान हैं। साल 2002 में आमिर-रीना का तलाक हो गया था।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता ।आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता ।

किरण राव से दूसरी शादी फिर तलाक

रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान की जिंदगी में डायरेक्टर किरण राव आईं। साल 2005 में दोनों की शादी हुई। इस शादी से उनका एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म IVF से हुआ। शादी के 16 साल बाद जुलाई 2021 में आमिर और किरण का ऐलान किया था।

आमिर की दूसरी पत्नी डायरेक्टर किरण राव और बेटा आजाद।आमिर की दूसरी पत्नी डायरेक्टर किरण राव और बेटा आजाद।

तीसरी शादी पर भारत का कानून क्या कहता है?

भारत में तीसरी शादी करना गैरकानूनी नहीं है। कानून सिर्फ यह देखता है कि शादी के समय व्यक्ति की पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म हुई है या नहीं।

अगर पहली और दूसरी शादी का कानूनी तलाक हो चुका है या जीवनसाथी का निधन हो गया है, तो तीसरी शादी पूरी तरह वैध होती है। लेकिन बिना तलाक के दोबारा शादी करना द्विविवाह माना जा सकता है और यह कानूनन अपराध है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 के तहत शादी अमान्य होगी और 7 साल की जेल हो सकती है।

केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष को एक समय में अधिकतम 4 शादियां करने की परमिशन है। अगर शादी ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत रजिस्टर्ड की जा रही हो, तो यह छूट खत्म हो जाती है और वहां भी एक विवाह का नियम लागू होता है।

आमिर खान के मामले में उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से 2002 और दूसरी पत्नी किरण राव से 2021 में कानूनी तलाक हो चुका है। ऐसे में गौरी स्प्रैट से उनकी शादी वैध मानी जाएगी।

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मशहूर कहावत है कि ‘दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं’, लेकिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने ये कहावत गलत साबित कर दी। दो नाकाम शादियों के बाद आमिर ने जिंदगी को नया मौका दिया और उन्होंने 61 की उम्र में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी की। पूरी खबर पढ़ें….

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