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बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के चार दोषी करार:कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की कठोर कारावास की सजाजहीर अहमद | बिजनौर4 मिनट पहले
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बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के तहत चार दोषियों को दो-दो साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। स्पेशल न्यायाधीश अलका चौधरी की कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिन दोषियों को सज़ा मिली है, उनमें मेहताब, नीटू, नेपाल सिंह और मनोज शामिल हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सलीम अख्तर ने बताया कि यह मामला 10 दिसंबर 2008 को चांदपुर के तत्कालीन प्रभारी द्वारा दर्ज कराया गया था। जिलाधिकारी बिजनौर के अनुमोदन के बाद हीमपुर बुजुर्ग थाना, चांदपुर के मेहताब पुत्र असलम सैफी, नीटू पुत्र जगराम सैनी, नेपाल सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह सैनी और मनोज कुमार पुत्र फूल सिंह सैनी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इन चारों ने एक संगठित गिरोह बना रखा था, जिसका सरगना मेहताब था। यह गिरोह आसपास के क्षेत्रों में चोरी और लूट जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देकर अवैध तरीके से धन अर्जित करता था। इन सभी के खिलाफ थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज थे।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें यह सज़ा सुनाई।
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