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भाई ने बैंक कर्मियों संग की 53.76 लाख की धोखाधड़ी:सुल्तानपुर में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच शुरूसुलतानपुर4 मिनट पहले
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सुलतानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति से उसके सगे भाई ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर ₹53.76 लाख की धोखाधड़ी की है। पीड़ित की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित चरनदीप सिंह सलूजा ने न्यायालय में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि उन्होंने अपने भाई दर्शदीप सिंह के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, पयागीपुर शाखा, सुलतानपुर में संयुक्त सीसी खाता और चालू खाता खुलवाया था। इन खातों का संचालन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से होना तय था।
आरोप है कि दर्शदीप सिंह ने बैंक ऑफ बड़ौदा, पयागीपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक रवि तिवारी और तत्कालीन क्रेडिट ऑफिसर आनंद सागर के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। उन्होंने विभिन्न तिथियों पर बैंक खातों से पीड़ित के फर्जी हस्ताक्षर कर कुल ₹53,76,000 निकाल लिए। पीड़ित को इसकी जानकारी नहीं दी गई।
पीड़ित ने बताया कि चेक पर किए गए हस्ताक्षर उनके मूल हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे। इसके बावजूद बैंक कर्मचारियों ने बिना आपत्ति के रकम जारी कर दी। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, तो उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने इस संबंध में 16 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को शिकायती पत्र भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कक्ष संख्या-16) सुलतानपुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश दिया। मामले की जांच उपनिरीक्षक राम प्रेम कनौजिया को सौंपी गई है।
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