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आजमगढ़ में हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास:2013 में हुई थी घटना, 7 गवाहों ने दी मामले में गवाहीआजमगढ़2 मिनट पहले
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आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाई सजा।
आजमगढ़ में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी धनराशि मृतका के बच्चों की परवरिश के लिए दी जाएगी। वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी ससुर को दो
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सात गवाहों ने दी मामले में गवाही इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति अवनीश सिंह तथा ससुर सुभाष सिंह के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी पति अवनीश सिंह को सश्रम आजीवन कारावास तथा पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में ससुर सुभाष सिंह को दोष मुक्त कर दिया।
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