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- Agra Minor Rape Case: Court Sentences Accused Omveer To Life Imprisonment
12 वर्षीय बच्ची से दुराचार, आरोपी को उम्रकैद:पिता के बाहर जाने पर बच्ची संग किया था दुष्कर्म, आगरा कोर्ट ने दी सज़ा15 मिनट पहले
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घर में सो रही 12 साल की बच्ची को रात में उठाकर गांव के बाहर ले जाकर दुराचार करने के दोषी को अदालत ने शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपी ओमवीर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है
.कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामला खेरागढ़ थाना क्षेत्र का है। मुकदमे के अनुसार, 17 अप्रैल 2025 को बच्ची का पिता काम के सिलसिले में जगनेर गया था। घर पर उसकी 12 साल की बेटी समेत चार बच्चे अकेले थे। रात करीब एक बजे आरोपी ओमवीर पुत्र हरविलास घर में सो रही बच्ची को उठाकर गांव के बाहर बनी वाटिका में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुराचार किया। आरोपी की हैवानियत के कारण बच्ची को दस दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 21 अप्रैल 2025 को आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। आरोपी तभी से जेल में बंद था। वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरि और विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानिया ने पैरवी की। अदालत में पीड़िता, उसके पिता, डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर रुचि रानी गुप्ता, सहायक पुलिस आयुक्त गौरव सिंह और निरीक्षक इंद्रजीत सिंह समेत 12 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान, पीड़िता की चिकित्सकीय रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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