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उन्नाव में अग्नि सुरक्षा पर प्रशासन सख्त:बिना एनओसी वाले 12 संस्थानों को नोटिस, मानक न पूरे करने पर सील होंगेउन्नाव10 मिनट पहले
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उन्नाव में लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन और बिजली विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर होटल, मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। जिन संस्थानों के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) हिमांशु गौतम ने बताया कि अग्निशमन विभाग ने 12 ऐसे विद्युत कनेक्शनों की सूची उपलब्ध कराई थी, जिनके बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए थे। विभाग ने सूची में शामिल चार संस्थानों, जिनमें भजन होटल और सिटी कार्ट शामिल हैं, के बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए थे।
संबंधित संस्थानों ने बाद में आवेदन देकर अग्निशमन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 10 से 15 दिन का समय मांगा। मानवीय आधार पर उनके बिजली कनेक्शन फिलहाल दोबारा जोड़ दिए गए हैं। हालांकि, उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि वे अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त कर बिजली विभाग को उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उनके कनेक्शन फिर से काट दिए जाएंगे।
एक्सईएन ने यह भी बताया कि कार्रवाई केवल इन्हीं संस्थानों तक सीमित नहीं है। जिले के सभी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, होटल और मॉल, जिनके 5 किलोवाट से अधिक क्षमता के बिजली कनेक्शन हैं, उनकी भी जांच कराई जा रही है। बिजली विभाग की टीमें मौके पर जाकर विद्युत सुरक्षा और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर रही हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की भी जांच शुरू कर दी है। एसडीएम सदर द्वारा बिजली विभाग को 33 कोचिंग संस्थानों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इन संस्थानों का संयुक्त निरीक्षण अग्निशमन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां अग्नि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन हो रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, भजन होटल का बिजली कनेक्शन एक दिन पहले और सिटी कार्ट का कनेक्शन लगभग आठ दिन पहले काटा गया था।
फिलहाल दोनों संस्थानों को आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के बाद जिन संस्थानों के पास वैध अग्निशमन एनओसी नहीं होगी, उनके खिलाफ बिजली कनेक्शन विच्छेदन सहित नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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