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21 दिन बाद आवेदन पर लगेगी पेनाल्टी:जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लागू हुआ नया नियमगोरखपुर2 मिनट पहले
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जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 21 दिन के भीतर की आवेदन करना होगा। इससे देर हुई तो इस देरी के लिए पेनाल्टी देनी पड़ेगी। नगर निगम की कार्यकारिणी ने गुरुवार को महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में इस पर मुहर लगा दी। यह
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21 से 31 दिन के भीतर आवेदन करने पर 20 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। 31 दिन से एक साल के भीतर आवेदन करने पर 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। एक साल के बाद आवेदन करने पर 100 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि इससे बचना है तो जन्म या मृत्यु होने की तिथि से 21 दिन के भीतर पंजीकरण करा लेना होगा। सामान्य दिनों में पंजीकरण के लिए 20 रुपये देने होंगे।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य जन्म व मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, मयबद्ध व प्रभावी बनाना है। समय पर पंजीकरण होने से रिकार्ड अपडेट रहेगा और भविष्य में प्रमाण पत्र जारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही फर्जीवाड़े की संभावनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
आवेदन करने पहुंचने पर ही होती थी जानकारी
नगरीय सेवा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों का कहना है कि नए नियम के तहत ही आवेदन लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बारे में लोगों को पहले से पता नहीं है। जब वे आवेदन करने आते हैं, तभी उन्हें इस बात का पता चलता है। जो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं लेकिन जो विलंब से आ रहे हैं वे अतिरिक्त शुल्क मांगने पर आपत्ति कर रहे हैं। उन्हें जब नए नियमों के बारे में बताया जा रहा है तब जाकर उन्हें जानकारी हो पा रही है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के बाद निर्धारित 21 दिनों के भीतर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। इससे अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सकेगा। गुरुवार को संपन्न नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में नए नियम को मंजूरी मिल गई है।
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