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अमेठी पुलिस ने हत्या मामले में ग़लत रिपोर्ट दी:सुल्तानपुर सीजेएम कोर्ट ने की निरस्त, 3 माह में दोबारा जांच के दिए आदेशसुल्तानपुर1 मिनट पहले
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अमेठी में न्यायालय ने विवेचक की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए मामले में दाखिल अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। अदालत ने थाना गौरीगंज पुलिस को प्रोटेस्ट पत्र में उल्लेखित तथ्यों और स्वतंत्र साक्षियों के बयान दर्ज करते हुए मामले में अग्रिम विवेचना करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रोटेस्ट पत्र में बताए गए तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाए। इसके साथ ही स्वतंत्र साक्षियों के बयान भी दर्ज किए जाएं, ताकि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो सके। न्यायालय ने थाना गौरीगंज पुलिस को अग्रिम विवेचना तीन माह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस को अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।
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