- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Farrukhabad
- Farrukhabad Court Charges Louise Khurshid & Athar Faruqui In Scam Case
दिव्यांग उपकरण घोटाले में पूर्व विधायक पर आरोप तय:लुईस खुर्शीद और अतहर फारुकी पर आरोप तय, अगली सुनवाई 18 अगस्त कोफर्रुखाबाद4 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
फर्रुखाबाद में दिव्यांग उपकरण वितरण के लिए सरकारी अनुदान में हुए घोटाले के मामले में पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुकी सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन जयवीर सिंह ने आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिए। अदालत ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू), लखनऊ के तत्कालीन निरीक्षक रामशंकर यादव ने की थी। उन्होंने 10 जून 2017 को कायमगंज कोतवाली में शहर के खतराना स्ट्रीट निवासी ट्रस्ट प्रतिनिधि प्रत्यूश शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि दिव्यांग उपकरण वितरण के नाम पर कई फर्जी शिविर दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
विवेचना के दौरान ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुकी और परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद के नाम भी सामने आए। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है।
अतहर फारुकी के लगातार अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ कई महीनों से गैर जमानती वारंट जारी थे। दोनों आरोपियों के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार चौहान ने वारंट रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लुईस खुर्शीद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
अदालत ने अतहर फारुकी को हिरासत में लेने का आदेश दिया, लेकिन अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। दोनों ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके दाखिल किए, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान अधिवक्ता अंकुर मिश्रा और जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी भी मौजूद थीं।
.दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔




