- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Mau
- Mau Property Dispute Murder: Two Convicted Life Imprisonment
हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:छह साल पुराने संपत्ति विवाद मामले में कोर्ट का फैसला आया, बोरी में शव मिला थासुशील सिंह | मऊ3 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
मऊ जिले में छह साल पुराने एक हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के मऊ कुबेर गांव में संपत्ति बंटवारे के विवाद से जुड़ा है।
यह घटना 6 दिसंबर 2020 को हुई थी। मृतक मऊ कुबेर निवासी रामबृक्ष चौहान के पुत्र राणा प्रताप ने हलधरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, रामबृक्ष चौहान उस सुबह खेत देखने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने उनका शव एक बोरी में बरामद किया था।
मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मृतक के पिता ने अपनी संपत्ति तीनों भाइयों में बराबर बांट दी थी, जिसके कारण विवाद चल रहा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में कुल 12 गवाहों का परीक्षण कराया और अभियोजन पक्ष के कथानक को संदेह से परे साबित किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए, जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने अभियुक्त मुरली और उपेंद्र को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि का 50 प्रतिशत वादी मुकदमा को दिया जाए। इस मामले में एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर बोर्ड को भेजने का निर्देश दिया गया है।
.दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔




