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उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर बार एसोसिएशन का रद्द किया चुनाव:महिला आरक्षण के बाद दोबारा जारी होगी निर्वाचन अधिसूचनासुलतानपुर2 मिनट पहले
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सुलतानपुर में उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संघ का वार्षिक निर्वाचन रद्द कर दिया है। न्यायालय ने बार पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि महिला आरक्षण निश्चित करने के बाद निर्वाचन की दोबारा अधिसूचना जारी करें। यह जानकारी गुरुवार शाम 4 बजे सामने आई।
अधिवक्ता शशि मिश्रा ने एक याचिका दायर कर कहा था कि 7 जुलाई को हुई साधारण सभा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना महिला आरक्षण निर्धारित किए ही चुनाव कराए जा रहे हैं।
नोटिस जारी होने के बाद बुधवार को महासचिव दिनेश दूबे बार अधिवक्ता के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि 6 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन विरोध के कारण बैठक नहीं हो सकी। दूबे ने कहा कि बार अब भी महिला आरक्षण लागू करने को तैयार है। इस दौरान अधिवक्ता रोहित अवस्थी ने भी उपस्थित होकर महिला आरक्षण का समर्थन किया और बिना आरक्षण के चुनाव अधिसूचना जारी करने को गलत बताया।
सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह और अरुण भंसाली ने कहा कि अधिवक्ता संघ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को बाध्य है। यह अपनी मर्जी से बिना आरक्षण चुनाव नहीं करा सकता है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अब तक हुई निर्वाचन प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी।
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