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मतदाता सूची में गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई:एक साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारीअखिलेश कुमार सोनी | अमेठी जिला4 मिनट पहले
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नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
सिद्धार्थनगर में मतदाता सूची में गलत जानकारी देना अब भारी पड़ सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची तैयार कराने या उसमें संशोधन के दौरान जानबूझकर गलत बयान या घोषणा करना अपराध है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में झूठी घोषणा करना दंडनीय अपराध है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए गलत जानकारी देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
एक साल तक की जेल या जुर्माना
नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटवाने या संशोधन के लिए आवेदन करते समय सही तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर जानकारी दें।
झूठी शिकायत करने पर भी कार्रवाई की चेतावनी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने गलत जानकारी और झूठी घोषणाओं से बचने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया में जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
नियमों का प्रचार करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची से जुड़े नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना तथा चुनाव प्रक्रिया में सही जानकारी सुनिश्चित करना है।
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