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जादू-टोने के शक में वृद्ध की डंडे से पीटकर हत्या:बहराइच में कोर्ट ने सुनाई दोषी को उम्रकैद, 15 हजार रुपए का जुर्मानाअनुराग पाठक | बहराइच2 मिनट पहले
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बहराइच में जादू-टोने के शक में वृद्ध महिला की डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय की अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला सुजौली थाना क्षेत्र के बिहारीपुरवा चहलवा गांव का है। घटना 9 नवंबर 2021 की रात की है। अभियोजन के अनुसार, लालमनी पुत्र स्वर्गीय हीरालाल ने पुलिस को सूचना दी थी कि रात करीब दो बजे उसकी मां घर में सो रही थीं। इसी दौरान गांव निवासी पवन पुत्र स्वर्गीय विसम्भर जादू-टोने की बात को लेकर उनके घर में घुस आया।
आरोप है कि पवन ने वृद्ध महिला पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
9 नवंबर को हत्या, 20 नवंबर को दाखिल हुआ आरोपपत्र
घटना के बाद सुजौली थाने में मुकदमा अपराध संख्या 176/2021 के तहत आईपीसी की धारा 302 में केस दर्ज किया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी की। इसके बाद 20 नवंबर 2021 को अभियुक्त पवन के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
न्यायालय ने 14 जुलाई 2022 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए। इसके बाद मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय के न्यायालय में हुई।
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत हुई प्रभावी पैरवी
पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मामले में अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। थाना प्रभारी सुजौली, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दिनकर यादव और थाना पैरोकार कांस्टेबल विजय मौर्या की पैरवी के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
19 अगस्त 2026 को अदालत ने पवन को धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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