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वित्तविहीन स्कूलों के लिए मान्यता पोर्टल सालभर खुला रहेगा:यूपी बोर्ड ने लीज डीड वाले स्कूलों के लिए दी विशेष छूटप्रयागराज2 मिनट पहले
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मान्यता नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए आवेदन प्रक्रिया सरल कर दिया है। अब मान्यता आवेदन करने वाला ऑनलाइन पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहेगा। जिससे वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय किसी भी समय आवश्यक शर्तें पूरी कर अप्लाई क
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नए नियमों के अनुसार यदि कोई विद्यालय पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मई तक आवेदन करता है और सभी शर्तें पूरी करता है तो उसकी मान्यता अगले परीक्षा वर्ष के लिए विचाराधीन होगी। 31 मई के बाद प्राप्त आवेदनों पर अगले वर्ष विचार किया जाएगा। विलम्ब शुल्क (₹20,000) का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है।
संस्थागत स्वामित्व के दायरे में भी विस्तार किया गया है । अब पंजीकृत समिति, ट्रस्ट व नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों के साथ-साथ सांविधिक निकाय, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकाय भी मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भूमि मानकों में शहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 3000 वर्गमीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6000 वर्गमीटर निर्धारित किए गए हैं, जिनमें क्रमशः 1000 व 2000 वर्गमीटर खेल का मैदान के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है।
खेल मैदान मुख्य भूमि से अधिकतम 200 मीटर की दूरी पर होने की छूट दी गई है बशर्ते दोनों एक ही सड़कीय पार्श्व पर हों। मैदान में एथलेटिक्स, टीम व इंडोर गेम्स व फिटनेस सुविधाओं की व्यवस्था अनिवार्य होगी। निरीक्षण और सुधार की स्पष्ट समय-सीमा भी तय की गई है। 10 जून तक आवेदनों की सूची, 15 जून तक DIOS द्वारा प्रारंभिक परीक्षण, 30 जून तक कमी सूचित करने तथा 31 जुलाई तक प्रबंधकों द्वारा सुधार कर रिपोर्ट देने का प्रावधान है। अंतिम स्थलीय निरीक्षण और रिपोर्ट 20 अगस्त तक भेजी जानी चाहिए।
पुराने और लीज पर संचालित विद्यालयों के लिए अलग निर्देश रखे गए हैं। 26.12.2022 से पहले से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए पुराने मानक बरकरार रहेंगे तथा 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी मान्यता दी जा सकेगी, बशर्ते नवीनीकरण समय पर कराया जाए। परिषद ने सभी DIOS और मण्डलीय अधिकारियों को संशोधित नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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